नई दिल्ली. कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय अदालत से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय रिटायर्ड नौ सेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई है।अदालत ने एक पत्र लिखकर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने के लिए कहा है। भारत के अंतराष्ट्रीय न्यायालय में अपील पर इंटरनेशनल कोर्ट ने इस फांसी पर स्टे लगाया है।
गौरतलब है कि पाक ने आरोप लगाया था कि जाधव भारतीय जासूस है। जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जाधव का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (FGCM) किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई थी।
सुषमा स्वराज ने कुलभूषण की मां से की बात…
फांसी पर लगी रोक के बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने ये फैसला रूल ऑफ कोर्ट के पैरा-4 के अनुच्छेद 74 के तहत सुनाया है, उन्होंने खुद इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले की जानकारी कुलभूषण की मां को दी है।
I have spoken to the mother of #KulbhushanJadhav and told her about the order of President, ICJ under Art 74 Paragraph 4 of Rules of Court.
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 9, 2017
सुषमा स्वराज ने एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने बताया कि कुलभूषण के केस में भारत की ओर से सीनियर लॉयर हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट में दलील रख रहे हैं।
Mr.Harish Salve, Senior Advocate is representing India before International Court of Justice in the #KulbhushanJadhav case.
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 9, 2017
भारत ने किया कड़ा रुख अख्तियार …
विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में कहा था कि जाधव को छुड़वाने के लिए भारत किसी भी हद तक जाएगा. गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को कई बार तलब कर जाधव से मिलने की इजाजत मांगी थी. भारत की सरकार जाधव को बचाने के लिए पाकिस्तानी कानूनी व्यवस्था में मौजूद विकल्पों पर भी गौर कर रही थी.