नैशनल हेरल्ड केस : सोनिया-राहुल पर IT जांच को मंजूरी

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हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए नैशनल हेरल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर लगे आरोपों पर इनकम टैक्स जांच का रास्ता साफ कर दिया है। मीडिया सूत्रों के मुताविक सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं नैशनल हेरल्ड मामले में गांधी परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।

गौरतलब है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोनिया और राहुल से पूछताछ करते हुए अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी, जिसने नैशनल हेरल्ड की पब्लिशर एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड को टेकओवर किया गया था । बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने इस मामले में याचिका दायर किया था ।

उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा। जिसके बाद असोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपये देकर यंग इंडियन प्राइवेट लिमटेड ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया। स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड की पांच हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ जांच का आदेश दिया था जिसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

जमानत पर हैं राहुल-सोनिया
इसके पहले नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि दोनों को जमानत मिली तो वे देश छोड़ कर भाग सकते हैं. इसके बाद जून 2016 में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था.

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