GST की दरें तय : जानें कौन सा प्रॉडक्ट होगा महंगा ,और कौन सा होगा सस्ता

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श्रीनगर: गुरुवार को श्रीनगर में शुरू हुई अपनी दो दिवसीय बैठक में जीएसटी परिषद ने पहले दिन कुल 1211 वस्‍तुओं में से 1205 वस्‍तुओं के लिए जीएसटी कर की दरों को तय कर दिया है। 81 प्रतिशत वस्‍तुओं को 18 प्रतिशत से कम टैक्‍स दायरे में रखा गया है, जबकि 19 प्रतिशत वस्‍तुओं पर 18 प्रतिशत से अधिक टैक्‍स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली साफ संकेत दे चुके हैं कि 1 जुलाई से पूरे देश में GST लागू करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है. आज देशभर के लिए जीएसटी की नई दरों पर फैसले के बाद यह और साफ है कि 1 जुलाई से नई दरें लगेंगी. इस बदलाव का सबसे बड़ा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा. हालांकि अरुण जेटली यह भी दावा कर चुके हैं कि देश में जीएसटी लागू हो जाने के बाद कोई भी कारोबारी टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा. लिहाजा, जब कारोबार साफ हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि इसका फायदा और नुकसान सीधे आम आदमी को होगा.! जानें, किन आइटम्स पर लगेगा कितना टैक्स…

इन आइटम्स पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडा, दूध, बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप. न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़िया और हैंडलूम जैसे तमाम रोजमर्रा की जरूरतों के आइटम्स को जीएसटी के दायरे से ही बाहर रखा गया है।

इन पर लगेगा 5 पर्सेंट का टैक्स
फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्ड पाउडर, ब्रैंडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफबोट्स जैसे आइटम्स को टैक्स की सबसे निचली 5 पर्सेंट की दर में रखा गया है।

ऐसी जरूरी चीजों पर 12 पर्सेंट टैक्स
फ्रोजन मीट प्रॉडक्ट्स, बटर, पनीर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसी जरूरी आइटम्स को 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है।

मिडिल क्लास की इन चीजों पर 18 पर्सेंट टैक्स
फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है।

इन पर लगेगा सबसे ज्यादा 28 फीसदी कर
चुइंग गम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, पेंट, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिल ने 28 फीसदी का टैक्स लगाने का फैसला लिया है।

जानिए किन सेवाओं पर क्या टैक्स स्लैब तय किया गया है…

1- हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर को राहत दी गई है। इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

2- एंटरटेनमेंट टैक्स का सर्विस टैक्स में विलय कर दिया गया है।

3- गुड्स, रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट पर 5% टैक्स लगेगा। यह जीएसटी की सबसे निचली दर है।

4- सिनेमा हॉल्स, सट्टेबाजी, रेसकोर्स पर 28% टैक्स लगेगा।

5- फोन बिल पर 18% चार्ज लगेगा।

6-1000 से कम किराए वाले होटल्स जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे।

7- 2500-5000 किराए वाले होटल्स 18% टैक्स के दायरे में।

8- 5000 से ऊपर के किराए वाले फाइव स्टार होटल्स पर 28% टैक्स

9- नॉन एसी रेस्तरां पर 12% सर्विस टैक्स लगेगा

10- 1000-2500 वाले होटल्स पर 12% टैक्स

11- सोने के स्लैब पर 3 जून को विचार होगा।

12- ओला-ऊबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर 5% टैक्स लगेगा।

13- इकॉनमी क्लास में हवाई यात्रा पर 5% और बिजनस क्लास पर 12% जीएसटी लगेगा

14-मेट्रो, लोकल ट्रेन में सफर और धार्मिक यात्राओं को जीएसटी से छूट मिलेगी।

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