बिहार: MLA अशोक सिंह हत्या मामले में राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा

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बिहार के पूर्व सांसद एवं राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने MLA अशोक सिंह हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रभुनाथ सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रितेश सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सजा का ऐलान किया.

बताते चलें कि अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम मार कर कर दी गई. उस समय वो राजद के मशरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. हत्या का मुख्य आरोपी प्रभुनाथ सिंह को बनाया गया. प्रभुनाथ सिंह को हराकर ही अशोक सिंह मशरख से विधायक बने थे.

इस केस में प्रभुनाथ सिंह के आवेदन पर ही हजारीबाग में इस केस का ट्रायल चला और 22 साल के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया.

जैसा की प्रभुनाथ सिंह को बिहार की राजनीति में बाहुबली राजनेता के रूप में जाना जाता है. वे नितीश की पार्टी जेडीयू के टिकट से महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं. प्रभुनाथ सिंह की बिहार की राजनीति में दबंग छवि है, जिसके चलते राजनीतिक दल उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं. MLA अशोक सिंह की पत्त्नी चांदनी देवी ने यह केस दर्ज कराया था. इसमें प्रभु नाथ सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को आरोपी बनाया गया था.

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